कस्बा मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका
तत्काल सुनवाई का अनुरोध! खंडपीठ ने विपक्षी पक्ष को नोटिस देने को कहा
कस्बा घटना को लेकर वकीलों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की मांग कर ध्यान आकर्षित किया है।कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। साथ ही वादीगण ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध भी किया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास की खंडपीठ ने कहा कि ध्यान आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस संबंध में सभी मामले दायर कर विपक्षी पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके बाद वकीलों को सुनवाई की मांग कर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इन मामलों की अगले गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है।
कोलकाता पुलिस ने कस्बा स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से दो कॉलेज के वर्तमान छात्र हैं। एक पूर्व छात्र है और वर्तमान में कॉलेज का अस्थायी कर्मचारी है। वह मुख्य आरोपी है। इसके अलावा कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। कोलकाता पुलिस के सहायक आयुक्त (दक्षिण उपनगर) प्रदीप कुमार घोषाल के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। सोमवार को वकील सौम्याशुभ्र रॉय और सायन बनर्जी ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया।
वकील सौम्याशुभ्र ने मुख्य रूप से तीन याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने दुष्कर्म की घटना की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआइ जांच की मांग की है। उन्होंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा वकील ने याचिका में कहा है।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे तक उसके साथ अत्याचार किया गया। सबसे पहले यूनियन रूम में उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इसके बाद उसे गार्ड के रूम में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने उस दिन के साढ़े सात घंटे के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं। इसकी जांच की जा रही है। साथ ही घटनास्थल से फोरेंसिक नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं। पीड़िता और आरोपी दोनों ही तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा टीएमसीपी से जुड़े हैं। पीड़िता के परिवार ने कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस की जांच पर भरोसा है। सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है।
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