सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य ने डीए देना शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य ने डीए देना शुरू किया


निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया देना शुरू कर दिया है। नवान्न सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार से इस काम में तेज़ी आ गई है। डीए  का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जाने लगा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के संगठन डीए देने के तरीके और रकम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार डीए देने में वे सभी बातें नहीं कर रही है जिन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकार को ध्यान देने को कहा था। आरोप है कि पोर्टल खोलकर सभी सरकारी कर्मचारियों का डीए का बकाया जानने के बाद भी राज्य सरकार बहुत कम डीए  दे रही है। वैसे, देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार को 31 मार्च तक सरकारी कर्मचारियों को डीए  का बकाया देना होगा। अगली किस्त सितंबर में दी जाएगी। 
इसी कड़ी में, वित्त विभाग  ने इसी हफ़्ते एक पोर्टल लॉन्च किया है। खबर है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने बकाया डीए  को उस पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। इस मामले में, जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक के बकाया डीए  का हिसाब पोर्टल पर अपलोड किया गया। इस कदम के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (एसओपी) जारी किया गया। उसके बाद, इस संबंध में बकाया डीए का पैसा सरकारी कर्मचारियों के खातों में भेजा जाना शुरू हो गया है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी संगठनों ने शिकायत की है कि डीए पेमेंट के तरीके और रकम को लेकर सवाल हैं।

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