आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस

बंगाल पुलिस ने ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस


निज संवाददाता : बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर रेड मामले पर बुधवार को  सुप्रीम कोर्ट  की सुनवाई में जोरदार बहस हुई। पश्चिम बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिस पर ईडी के वकील ने जवाब दिया कि जांच एजेंसी आतंकित है।
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईडी ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि जांच के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जांच वाली जगह पर पहुंचीं और जांच में बाधा डाली। 
बुधवार को सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के एक पुलिस अधिकारी के लिए पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस पर ईडी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि ईडी को हथियार नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसे डराया गया है। इसके बाद  सुप्रीम कोर्ट  ने सुनवाई होली के बाद के लिए टाल दी और 18 मार्च की तारीख दी। 
पिछले हफ्ते सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तबीयत खराब थी, जिस वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।  8 जनवरी को आईपैक ऑफिस पर हुई ईडी की छापेमारी का मुख्य कारण कोयला तस्करी से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला लिंक की जांच करना था।
ईडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। एजेंसी का आरोप है कि तलाशी अभियान के दौरान उसके वैधानिक कर्तव्यों में बाधा डाली गई।
अपने जवाबी हलफनामे में ममता बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह 8 जनवरी 2026 को प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और विधाननगर स्थित आईपैक कार्यालय इसलिए गई थीं क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि तलाशी के दौरान तृणमूल कांग्रेस का संवेदनशील राजनीतिक डेटा एक्सेस किया जा रहा है।
हलफनामे में कहा गया है कि यह डेटा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति से गहराई से जुड़ा था। ममता बनर्जी के अनुसार, उन्होंने ईडी अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक पार्टी के डेटा और संबंधित उपकरण/फाइलें लेने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अधिकारियों ने आपत्ति नहीं की। डेटा लेने के बाद वह वहां से चली गईं ताकि तलाशी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि ईडी की पंचनामा रिपोर्ट में दर्ज है कि तलाशी शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से जारी रही। मुख्यमंत्री ने यह भी तर्क दिया है कि कोयला घोटाले में न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही उसके पदाधिकारी आरोपी हैं, इसलिए ईडी को पार्टी के गोपनीय डेटा पर दावा करने का अधिकार नहीं है।
जवाबी हलफनामे में ईडी पर दुर्भावनापूर्ण मंशा से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि छापेमारी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई और यह उस समय हुई जब आईपैक के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे।
हलफनामे में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए)  के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि ईडी तलाशी की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग पेश नहीं कर सकी, जिससे कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

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