केरल में चुनाव आयोग ने मतदान से एक दिन पहले से

अखबारों में राजनीतिक विज्ञापनों पर लगाई रोक

केरल में चुनाव आयोग ने मतदान से एक दिन पहले से

 

निज संवाददाता : केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ) ने 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाली सभी पॉलिटिकल पार्टियों और उम्मीदवारों को एक निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक मतदान से एक दिन पहले व मतदान के दिन अखबारों में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक रहेगी। केरल में 140 असेंबली सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग होगी। आयोग के इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को 'प्रिंट मीडिया' (अखबार, मैगज़ीन वगैरह) में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन पब्लिश नहीं किया जा सकता। इंस्ट्रक्शन में यह भी कहा गया है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को कमीशन की स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी)' से अप्रूव्ड होना चाहिए। 

वैसे, बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो फेज में वोटिंग होगी। यहां भी ऐसे इंस्ट्रक्शन जारी किए जा सकते हैं। केरल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रतन यू केलकर ने शुक्रवार देर रात जारी एक ऑर्डर में कहा-चुनाव प्रोसेस के आखिरी फेज में प्रिंट मीडिया में छपे आपत्तिजनक, गुमराह करने वाले या भड़काने वाले विज्ञापन पूरे चुनाव प्रोसेस को खराब कर सकते हैं। उन्होंने कहा-ऐसे अहम समय पर, प्रभावित पार्टियों और कैंडिडेट्स को अक्सर ज़रूरत के हिसाब से जवाब देने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

 संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सीईओ ने निर्देश दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट, ऑर्गनाइजेशन या व्यक्ति 8 और 9 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट तब तक नहीं छापेगा, जब तक उसके कंटेंट के बारे में राज्य या डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमसी से पहले से मंजूरी न मिल जाए। आर्टिकल 324 चुनाव कमीशन को चुनाव कराने, डायरेक्ट करने और कंट्रोल करने का अधिकार देता है। निर्देश में कहा गया है कि एप्लिकेंट्स को प्रस्तावित विज्ञापन के पब्लिकेशन की तारीख से कम से कम दो दिन पहले ड्राफ्ट कंटेंट राज्य या डिस्ट्रिक्ट एमसीएमसी को जमा करना होगा।

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