हाई कोर्ट ने एसएससी को दिया सभी ओएमआर प्रकाशित करने का आदेश

शिक्षक भर्ती मामला

हाई कोर्ट ने एसएससी को दिया सभी ओएमआर प्रकाशित करने का आदेश

निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने 2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा की सभी ओएमआर शीट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। एसएससी को इसे 10 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, जज ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में पैनल का समय खत्म होने के बाद क्लास 9-10 और 11-12 के लिए नियुक्ति पत्र पाने वालों की सूची भी तलब की। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी?

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट करेगा। गुरुवार को यह मामला हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की कोर्ट में लगा। वहां, जज ने आदेश दिया कि क्लास 9-10 और 11-12 के लिए 2025 शिक्षक भर्ती परीक्षा की सभी ओएमआर शीट प्रकाशित की जाएं। उन्होंने एसएससी के वकील से पूछा-आपने ओएमआर अपलोड क्यों नहीं किया? भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। आपको पहले दिन से ही पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। नहीं तो बाद में फिर से गड़बड़ी के आरोप लगेंगे।

इस बीच, 2016 की भर्ती प्रक्रिया का पैनल रद्द होने के बाद कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गए। इस दिन जस्टिस सिन्हा ने 9वीं, 10वीं और 11वीं-12वीं के शिक्षकों की सूची तलब की। यह सूची 10 दिसंबर तक एसएससी को देनी होगी। ऐसा कोर्ट का आदेश है। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने वालों की किस्मत का फैसला केस के भविष्य पर होगा।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने अहम बातें कहीं। एक वकील ने जज का ध्यान एसएससी से जुड़े एक और केस की सुनवाई की ओर बार-बार दिलाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 11वीं-12वीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस 18 नवंबर से शुरू होगा। इसलिए, दूसरे केस की सुनवाई कल, शुक्रवार को होनी चाहिए। उस समय जज ने कहा-किसी को नहीं पता कि परीक्षा का क्या होगा, और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने में बिज़ी हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि नई भर्ती में कोई भी अयोग्य उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने स्पेशल नीड्स वाले अयोग्य उम्मीदवारों के मामले में भी यही बात कही थी। इसके अलावा, कोर्ट ने एसएससी को अयोग्य उम्मीदवारों की पूरी सूची फिर से प्रकाशित करने का ऑर्डर दिया।

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