जमानत से जुड़ी याचिकाओं की लिस्टिंग प्रक्रिया पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की पहल

जबलपुर  : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत (बेल) से जुड़ी याचिकाओं की लिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच अदालत ने खुद ही पहल की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा  ने सोमवार को बताया कि जमानत मामलों में हो रही देरी और लिस्टिंग की अनियमितता के प्रति अदालत सजग है एवं  इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।
अदालत ने जानकारी दी कि वर्तमान में जमानत याचिकाओं की सुनवाई केवल एकल पीठ में हो रही है। हालांकि, मामलों की संख्या बढ़ने के कारण एक अतिरिक्त पीठ पहले से  सक्रिय किया गया है। भविष्य में पीठों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ऐसा आश्वासन अदालत की ओर से दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा-"हम स्थिति से अवगत हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वकीलों और याचिकाकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील है।"
गौरतलब है कि हाल के महीनों में वकील समाज और याचिकाकर्ताओं के बीच जमानत मामलों की लिस्टिंग को लेकर असंतोष गहराया है। कई महत्वपूर्ण याचिकाएं लगातार सूची में नहीं आने से अदालत की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ जमानत ही नहीं, बल्कि सभी आवश्यक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस पहल से मामलों के निपटारे की गति कुछ हद तक बढ़ेगी, ऐसा अधिवक्ताओं का मानना है।

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