केरल अब हो गया 'केरलम'

राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयक को दी मंजूरी

केरल अब हो गया 'केरलम'


निज संवाददाता : केरल अब 'केरलम' हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। लोकसभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को मंगलवार को मंजूरी दी थी। इसके बाद अगले दिन यानी बुधवार को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया था।
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए कानून बनाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केरल राज्य को अब 'केरलम राज्य'  के नाम से जाना जाएगा। इसलिए केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है।  
मालूम हो कि केरल सरकार ने जून 2024  में राज्य विधानसभा से पारित नाम बदलने से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयक पर राज्य विधानसभा की राय जानने के लिए इसे विधानसभा के पास भेजा। इसके बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विधेयक से सहमति जताई।
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक में राज्य का नाम बदलने का प्रावधान है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार, इसमें संविधान में जरूरी बदलाव और नाम बदलने के बाद किए जाने वाले दूसरे जरूरी प्रावधान भी शामिल हैं। संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव किया जाएगा। इसमें संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार 'केरल' नाम को बदलकर ‘केरलम’ किया जाएगा।

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