सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक की विदेश यात्रा को मंजूरी दी 

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक की विदेश यात्रा को मंजूरी दी 


निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस जयमाल्य बागची ने कहा कि वह तीन हफ़्ते के लिए इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं और उनकी विदेश यात्रा में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। अगले तीन हफ़्तों तक अभिषेक की विदेश यात्रा में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती।
विदेश जाने की मांग को लेकर अभिषेक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जो केस किया था, वह खारिज हो गया था। इसके बाद डायमंड हार्बर के सांसद  ने 7 अगस्त की देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सोमवार को जस्टिस जयमाल्य बागची ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि अभिषेक के ख़िलाफ़ केस है, उन्हें विदेश में मेडिकल सर्विस लेने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी व्यक्ति को विदेश जाकर अपनी पसंद का इलाज करवाने का अधिकार है।
इससे पहले, बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने अभिषेक को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त नहीं दी थी। जज ने कहा कि अभिषेक को गुरुवार को मेडिकल राय लेने के लिए एसएसकेएम  हॉस्पिटल जाना होगा। वहां के आंखों के डिपार्टमेंट के हेड अभिषेक की विदेश यात्रा की ज़रूरत की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। लेकिन अभिषेक के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका क्लाइंट एसएसकेएम नहीं जाएगा। इसके बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने ऑर्डर देते हुए पूरा केस खारिज कर दिया।
दो दिन पहले,  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की याचिका पर सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केस को वापस हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक को सात दिनों के अंदर अपनी याचिका का निपटारा करने को कहा था। इसी के मुताबिक, बुधवार को हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। हालांकि, हाई कोर्ट ने अभिषेक को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी। हाई कोर्ट के केस खारिज करने के बाद अभिषेक उसी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं से इजाजत मिली।
हाई कोर्ट के केस खारिज करने और आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत न देने के बाद अभिषेक सुप्रीम कोर्ट गए थे।

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