खुद पेश नहीं हुए तो बेल कैंसिल हो जाएगी
जज ने पार्थ चटर्जी को दी कड़ी चेतावनी
निज संवाददाता : जज ने चेतावनी दी है कि प्राइमरी भर्ती केस में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की बेल कैंसिल कर दी जाएगी। बुधवार को मामले में ईडी की सुनवाई के बावजूद, पार्थ कोर्ट में खुद पेश होने नहीं आए। इससे जज नाराज़ हो गए और चेतावनी दी कि पार्थ की बेल कैंसिल कर दी जाएगी।
ईडी के प्राइमरी भर्ती केस की बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों को कोर्ट में खुद पेश होना था। लेकिन पार्थ पेश नहीं हुए। इसके बाद जज शुभेंदु साहा ने कहा-पार्थ और बाकी जिन्हें हाई कोर्ट से बेल मिली है, उन्हें यह शर्त दी गई है कि उन्हें केस के दिनों में कोर्ट में पेश होना होगा।
हालांकि पार्थ के वकील ने कहा कि पार्थ स्वास्थ्य कारणों से खुद कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उन्होंने इस बारे में एक एप्लीकेशन भी फाइल की है। इसके बाद जज ने चेतावनी दी-अगर आप पेश नहीं हुए तो इस कोर्ट के पास बेल कैंसिल करने का अधिकार है। हालांकि, पार्थ ने बुधवार को अपने वकील के ज़रिए कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कर दिया।
पार्थ के अलावा, इस केस में एक और आरोपी शांतनु बनर्जी बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि, राज्य के मंत्री चंद्रनाथ सिंह, कुंतल घोष और पार्थ की गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी समेत कई लोग कोर्ट में मौजूद थे। अर्पिता ने कोर्ट को बताया कि उसके तीन बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। उसने अनुरोध किया कि अकाउंट फिर से खोले जाएं। अर्पिता का तर्क है कि अकाउंट 2002 के हैं। उस समय यह केस था ही नहीं। इसलिए, उसके अकाउंट बंद करने का कोई कारण नहीं है। अर्पिता की अर्जी पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी।
चंद्रनाथ के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह अभी तक ईडी के दिए गए कागजातों को पढ़ नहीं पाए हैं। वकील ने अनुरोध किया कि जनवरी में चार्ज बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाए। जवाब में कोर्ट ने कहा कि वकील जो बोलकर कह रहे हैं, उसे लिखकर जमा किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
