सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 7 व 14 सितंबर को होगी चयन परीक्षा

-एसएससी ने की घोषणा

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 7 व 14 सितंबर को होगी चयन परीक्षा

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 7 और 14 सितंबर को नए सिरे से चयन परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने यह घोषणा की।

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 7 और 14 सितंबर को नए सिरे से चयन परीक्षा आयोजित करेगा।  आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने यह घोषणा की। 
आयोग द्वारा पिछले सप्ताह प्रस्तावित इन तिथियों को बुधवार को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए परीक्षाएं 7 सितंबर को होंगी, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर की भर्ती परीक्षाएं 14 सितंबर को होंगी।
ये चयन परीक्षाएं नौ वर्षों में पहली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का प्रतीक हैं। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के बाद, नई परीक्षाएं आवश्यक हो गईं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को "दूषित" और "मान्यता से परे दागी" पाया था। सोमवार को आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद एसएससी को 5.8 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 दिसंबर को निर्धारित समय सीमा को पूरा करने के लिए सितंबर की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। यह समय सीमा 2016 की भर्ती में अनियमितताओं के कारण 3 अप्रैल को अदालत द्वारा 17,206 शिक्षक पदों को रद्द करने के बाद तय की गई थी।
अदालत ने 15,403 शिक्षकों, जिन्हें "विशेष रूप से दागी नहीं पाया गया" को 31 दिसंबर तक वेतन पर काम जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें उस तिथि के बाद अपने पदों को बनाए रखने के लिए नई भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
एसएससी अध्यक्ष मजूमदार ने कहा- "हालांकि हमने 3 अप्रैल के आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के समक्ष एक याचिका दायर की है,  लेकिन हमें नहीं पता कि इस पर कब सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय जो भी कहेगा, उसे लागू किया जाएगा।"
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एसएससी को इस वर्ष 30 मई को तैयार किए गए भर्ती नियमों का उपयोग करने की अनुमति देकर इन परीक्षाओं का रास्ता साफ कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखा।
नए नियम सेवारत शिक्षकों को छूट प्रदान करते हैं,  उन्हें 100 अंकों की चयन परीक्षा में पूर्व शिक्षण अनुभव और व्याख्यान प्रदर्शन के लिए 10-10 अंक प्रदान किए जाते हैं।
याचिकाकर्ता लुबाना परवीन, 37, ने कहा कि छूट नीति को लेकर अपनी चिंताओं के बावजूद, वह सितंबर में परीक्षाएँ देंगी। "मैंने याचिका इसलिए दायर की क्योंकि यह छूट हमारे ख़िलाफ़ थी। लेकिन अब जब आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आयोग निष्पक्ष परीक्षाएँ आयोजित करे। 2016 में, हमने लिखित परीक्षाएँ पास कर ली थीं, लेकिन अनियमितताओं के कारण हमें नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को पूरा पैनल रद्द करना पड़ा।"

18 जुलाई को, एसएससी ने स्कूल और कॉलेज प्रमुखों को संभावित परीक्षा तिथियों के बारे में सूचित किया और परीक्षाओं के लिए परिसर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

Tags:

About The Author

Advertisement

Latest News