मंगलाहाट के व्यापारियों के नुकसान की आशंका के मद्देनजर

हाईकोर्ट ने संग्रामी संयुक्त मंच को नवान्न अभियान की नहीं दी अनुमति

मंगलाहाट के व्यापारियों के नुकसान की आशंका के मद्देनजर

हावड़ा के मंगलाहाट के व्यापारियों के नुकासन की आशंका के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संग्रामी संयुक्त मंच को नवान्न अभियान की अनुमति नहीं दी। चूंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, इसलिए 28 जुलाई और 9 अगस्त को नवान्न अभियान के लिए कोई सभा नहीं होगी।

निज संवाददाता : हावड़ा के मंगलाहाट के व्यापारियों के नुकासन की आशंका के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संग्रामी संयुक्त मंच को नवान्न अभियान की अनुमति नहीं दी। चूंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, इसलिए 28 जुलाई और 9 अगस्त को नवान्न अभियान के लिए कोई सभा नहीं होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलाहाट व्यापारी संघ द्वारा नवान्न अभियान को रोकने के लिए दायर मामले को लेकर यह जानकारी दी है।
मालूम हो कि 28 जुलाई और 9 अगस्त को नवान्न अभियान का आह्वान किया गया है। अगर उस दिन जुलूस निकलता है, तो हावड़ा के बाज़ार में ख़रीद-फ़रोख़्त में दिक्कत होगी। नतीजतन, व्यापार प्रभावित होगा। इसीलिए मंगलाहाट व्यापारी संघ पिछले बुधवार को अदालत गया था। संघ के महासचिव राजकुमार साहा ने कहा-"हम किसी भी आंदोलन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन अगर बाज़ार के दिन सड़क पर विरोध सभा होती है, तो हमें अपना व्यवसाय बंद करना होगा। प्रशासन ने भी हमें दुकानें न खोलने की सलाह दी है। इसलिए हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा।"
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष के समक्ष व्यापारियों के संघ ने कहा कि चूंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, इसलिए 28 जुलाई को कोई सभा नहीं होगी। मामले में, अवैध सभाओं को रोकने के अलावा, आदेशों का पालन न करने पर पुलिस द्वारा कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। अदालत ने इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

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