यूरोप में बसने का है प्लान तो यह देश दे रहा ऑफर, बस करना होगा ये काम
यूरोपीय देश हंगरी ने विदेशी निवेशकों के लिए गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है. खास बात यह है कि भारतीय नागरिक भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके तहत आपको 10 साल का रेजिडेंस परमिट मिलता है.
अगर आप यूरोप में बसने का सपना देख रहे हैं तो अब वह सपना हंगरी के नए गोल्डन वीजा प्रोग्राम के जरिए सच हो सकता है। हंगरी ने जुलाई 2024 में यह प्रोग्राम शुरू किया है, जो खासतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए है और भारतीय नागरिक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको 10 साल का रेजिडेंस परमिट मिलता है, जिसे आवश्यक होने पर आगे 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप और आपका परिवार लंबी अवधि तक हंगरी में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा, इस वीजा के जरिए आप 30 से ज्यादा देशों में बिना वीजा के यात्रा भी कर सकते हैं।
हंगरी का गोल्डन वीजा प्रोग्राम, जो गेस्ट इन्वेस्टर रेजिडेंस परमिट के नाम से जाना जाता है, नॉन-ईयू देशों के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिससे भारत जैसे देशों के लोग यूरोप में आसानी से एंट्री ले सकते हैं। एक बार वीजा मिल जाने पर परिवार के सभी सदस्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और इस परमिट को बनाए रखने के लिए हंगरी में लगातार रहने की भी जरूरत नहीं होती।
यह प्रोग्राम इसलिए भी खास है क्योंकि हंगरी का टैक्स सिस्टम यूरोप में सबसे आकर्षक माना जाता है, जिसमें केवल 15 प्रतिशत इनकम टैक्स और 9 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होता है। यही वजह है कि बिजनेस परिवार और हाई नेट वर्थ लोग इसे एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। गोल्डन वीजा मिलने के तीन साल बाद आप स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आठ साल बाद नागरिकता के लिए भी आवेदन संभव है। इस प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और आपके पास इतना वित्तीय संसाधन होना चाहिए कि आप और आपका परिवार हंगरी में आराम से रह सकें।
गोल्डन वीजा पाने के लिए हंगरी सरकार ने तीन निवेश विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक हंगरी के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश करना होता है, दूसरा पब्लिक ट्रस्ट संस्थानों को डोनेशन देना होता है। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले हंगरी के कॉन्सुलेट से गेस्ट इन्वेस्टर वीजा के लिए आवेदन करना होता है, जो आपको छह महीने तक हंगरी में रहने और निवेश प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देता है। इसके बाद आपको 93 दिनों के अंदर निवेश पूरा करना होता है और इसका प्रमाण इमीग्रेशन अथॉरिटी को जमा करना होता है। निवेश की मंजूरी मिलने के बाद आपको 10 साल का रेजिडेंस परमिट प्रदान किया जाता है।
स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के गोल्डन वीजा प्रोग्राम बंद होने के बाद हंगरी सेंट्रल यूरोप में निवेशकों की प्रमुख पसंद बना हुआ है। इसके अलावा, हंगरी की राजधानी अपने समृद्ध यूरोपीय संस्कृति के लिए जानी जाती है, जबकि यहाँ रहने का खर्च कई अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में कम होता है, जो इस देश को और भी ज्यादा आकर्षक और व्यवहारिक विकल्प बनाता है।