डीजे केस में वॉयस सैंपल लेने के ऑर्डर को अभिषेक ने हाई कोर्ट में दी चुनौती 

डीजे केस में वॉयस सैंपल लेने के ऑर्डर को अभिषेक ने हाई कोर्ट में दी चुनौती 


निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने डीजे  केस में वॉयस सैंपल इकट्ठा करने के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकीलों ने गुरुवार को कोर्ट में एक अर्जी दी। सूत्रों के मुताबिक, केस की सुनवाई 29 तारीख को हो सकती है। कोर्ट में अभिषेक का मुख्य बयान यह था कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि संबंधित भाषण में सुनाई देने वाली आवाज उनकी नहीं थी। उस स्थिति में, उन्होंने वॉयस सैंपल इकट्ठा करने की ज़रूरत पर सवाल उठाया था। उनका बयान था-मैंने यह नहीं कहा कि यह मेरी आवाज़ नहीं थी, तो सैंपल इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों थी?
मालूम हो कि यह घटना पिछले मई में शुरू हुई थी। अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक बैठक को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। उस भाषण में उन्होंने कहा था-डीजे  बजेगा, वह इतनी ज़ोर से बजाएगा कि मैं तुम्हारे कान बजा दूंगा। उनकी टिप्पणियों ने राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस छेड़ दी थी। बाद में, बागुईआटी के एक निवासी ने विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। बाद में, जांच सीआईडी को सौंप दी गई। जांच के लिए सीआईडी  अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी को भवानी भवन बुलाकर उनसे पूछताछ भी की। जांच के दौरान सीआईडी ने कई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। उस जानकारी के आधार पर जांच करने वाले हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर तृणमूल नेता ममता बनर्जी के परिवार के एक सदस्य के घर भी गए। कहा जाता है कि वहां अभिषेक की सोशल मीडिया एक्टिविटी से जुड़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। उसके बाद सीआईडी ने कोर्ट में अर्जी दी कि जांच के लिए अभिषेक बनर्जी का वॉयस सैंपल इकट्ठा करना ज़रूरी है। कोर्ट ने वह अर्जी भी मान ली। हालांकि, अभिषेक ने अब उस आदेश का विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजनीतिक समुदाय के एक हिस्से के मुताबिक, आने वाले दिनों में इस मामले की कानूनी लड़ाई और अहम मोड़ ले सकती है। क्योंकि, वॉयस सैंपल इकट्ठा करने की कानूनी मान्यता, जांच में इसकी ज़रूरत और निजी अधिकारों का सवाल, ये सभी इस मामले में शामिल हैं। अब, फोकस कलकत्ता हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। मामले का आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि कोर्ट सीआईडी जांच के हितों को प्राथमिकता देता है या अभिषेक बनर्जी की आपत्तियों को अहमियत देता है।

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