मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी के

आठ साल पुराने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से  राहत 

मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी के


निज संवाददाता : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है। यह मामला महाराष्ट्र की एक ट्रायल कोर्ट से जुड़ा है। केस साल 2019 का है, जिसमें राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
याचिका श्रीमाल नाम के एक शख्स ने लगाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में पीएम मोदी की बदनामी की थी। दावा किया गया था कि राहुल गांधी के बयानों का मतलब बीजेपी के सभी सदस्यों और पीएम मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों पर सीधे आरोप लगाना था। 
जस्टिस विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एम एच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया। दोनों से 4 सप्ताह में उनका जवाब मांगा गया है। सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के आदेश के खिलाफ आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया गया समन रद्द करने से इनकार कर दिया था।
रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है। इसके बाद बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार हफ्ते का समय दिया। 8 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 के मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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