‘राज्य के एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा क्यों नहीं?’ 

हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने से किया इनकार

‘राज्य के एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा क्यों नहीं?’ 


निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को डायमंड हार्बर के सांसद  अभिषेक बनर्जी के आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त मांगने के मामले में एक अहम सवाल उठाया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य जानना चाहते थे कि जब राज्य के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एसएसकेएम  में देश के सबसे अच्छे ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट में से एक हैं,  तो अभिषेक उन पर भरोसा किए बिना इलाज के लिए विदेश क्यों जाना चाहते हैं?
कोर्ट ने आदेश दिया कि अभिषेक को गुरुवार को एसएसकेएम हॉस्पिटल जाना होगा और ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। बोर्ड उनके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा और तय करेगा कि उनका ज़रूरी इलाज भारत में मुमकिन है या नहीं। रिपोर्ट 7 अगस्त को कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है। अगर डॉक्टर रिपोर्ट में कहते हैं कि यह इलाज देश में मुमकिन नहीं है,  तो कोर्ट ने साफ कहा है कि वह विदेश जाने की इजाज़त पर बाद में फैसला लेगा।
अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीनियर वकील रेबेका एम जॉन ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट का अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में डॉक्टरों से लंबे समय से इलाज चल रहा है। मरीज किस डॉक्टर से इलाज करवाएगा, यह फैसला पूरी तरह से पर्सनल है। कोर्ट यह फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि 23 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी ईडी  केस में अभिषेक बनर्जी को विदेश में इलाज कराने की इजाजत दी थी। इस बार भी तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी गई है।
दूसरी तरफ,  राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने अर्जी का कड़ा विरोध किया और कहा कि डॉक्यूमेंट्स में विदेश जाने की किसी अर्जेंट मेडिकल जरूरत का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में कुल 16 केस हैं। कुछ केस में अंतरिम प्रोटेक्शन है, जबकि बाकी केस में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए, इस स्थिति में विदेश जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
सुनवाई में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि कोर्ट कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए इस मामले में एसएसकेएम हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टरों की राय बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा के लिए एप्लीकेशन पर आखिरी फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। अब ध्यान गुरुवार की मेडिकल जांच पर है। एसएसकेएम  हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से तय होगा कि अभिषेक बनर्जी का इलाज भारत में मुमकिन है या उन्हें विदेश जाने दिया जाएगा।

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