अब रोटी, पराठा, दूध जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। GST व्यवस्था को सरल बनाते हुए इसे सिर्फ दो दरों—5% और 18% तक सीमित किया गया है।
ये नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।
GST परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव का फैसला लिया गया है। अब 4 की बजाय केवल 2 मुख्य स्लैब होंगे—5% और 18%। इसका असर आम घरेलू सामानों जैसे साबुन और शैंपू से लेकर एसी और कार जैसी वस्तुओं तक पर पड़ेगा, जिससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।
GST परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव का फैसला लिया गया है। अब 4 की बजाय केवल 2 मुख्य स्लैब होंगे—5% और 18%। इसका असर आम घरेलू सामानों जैसे साबुन और शैंपू से लेकर एसी और कार जैसी वस्तुओं तक पर पड़ेगा, जिससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को जानकारी दी कि दूध, रोटी, पराठा और छेना जैसे कई खाद्य पदार्थों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह, व्यक्तिगत हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर भी GST से छूट दी गई है। गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 33 जीवन रक्षक दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।
दूसरी ओर, लग्जरी प्रोडक्ट्स और तंबाकू से जुड़े सामान पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसी श्रेणी में बड़ी और मध्यम श्रेणी की कारें तथा 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें आएंगी।
नए दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर 40% GST कुछ समय बाद लागू किया जाएगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना, छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देना और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों की खपत कम करना है।