ठग सुकेश की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की
मांग लेकर पहुंची पत्नी को बेंच ने लगाई फटकार
ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी जमानत याचिका हर रोज दिल्ली हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होती है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की जाती।
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने की मांग लेकर पहुंचीं उनकी पत्नी लीना पॉलोज को फटकार लगाई है। बुधवार (3 सितंबर, 2025) को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने उनसे कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा, "यह स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नज़दीक होने के कारण हर कोई यहां आता है और फिर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करता है।"
लीना पॉलोज ने क्या कहा?
उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में हर दिन मामला सूचीबद्ध होता है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। बुधवार को भी मामला सूचिबद्ध था। वकील ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सहमति दी।
सुकेश चंद्रशेखर पर क्या हैं आरोप?
दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके खिलाफ कई अन्य मामलों में भी जांच चल रही है।
प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जांच का सामना कर रहे पॉलोज और चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है। आरोप है कि उन्होंने हवाला के जरिए पैसे जुटाए और अपराध से प्राप्त धन को फर्जी कंपनियों के जरिए छुपाया।
यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए उचित मार्ग अपनाने पर जोर दिया है।