22 सितंबर से शुरू होगा एक नया अध्याय

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी माफी—आम जनता को बड़ी राहत

22 सितंबर से शुरू होगा एक नया अध्याय

आगामी 22 सितंबर से एक ऐतिहासिक निर्णय लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर अब किसी भी प्रकार का जीएसटी (माल व सेवा कर) नहीं लगेगा।

निज संवाददाता : आगामी 22 सितंबर से एक ऐतिहासिक निर्णय लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर अब किसी भी प्रकार का जीएसटी (माल व सेवा कर) नहीं लगेगा। लंबे समय से चली आ  रही मांग पूरी  कर इस कदम ने आम जनता को बड़ी राहत दी है।
अब तक स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाता था जिसके कारण कई मध्यमवर्गीय और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार बीमा का लाभ लेने से पीछे हट जाते थे। खासकर स्वास्थ्य बीमा की लागत बढ़ते इलाज खर्च के साथ तालमेल बिठाना कई लोगों के लिए असहनीय हो गया था।
जीएसटी माफी के परिणामस्वरूप—बीमा प्रीमियम का खर्च सीधे कम होगा, आम लोग और अधिक बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इलाज और जीवन सुरक्षा की गारंटी और अधिक सुलभ होगी और दीर्घकालिक बचत और आर्थिक सुरक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय बीमा उद्योग को नई गति देगा और साथ ही आम जनता के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा लेना अधिक किफायती बना देगा। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोग भी बीमा के दायरे में आने के लिए उत्साहित होंगे।
जनहित में इस कदम को कई लोग मील का पत्थर मान रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है-प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है। जीएसटी माफी उसी संकल्प का प्रतिबिंब है।
इसलिए कहा जा सकता है कि 22 सितंबर से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी—जहां स्वास्थ्य और जीवन बीमा कोई विलासिता नहीं, बल्कि सबके लिए सुलभ एक अनिवार्य सुरक्षा होगी।

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