हाई कोर्ट ने ममता को बालीगंज से हाजरा तक जुलूस निकालने की दी इजाजत

हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी, लेकिन शर्तें भी लगाई

हाई कोर्ट ने ममता को बालीगंज से हाजरा तक जुलूस निकालने की दी इजाजत


निज संवाददाता : ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता की सड़कों पर जुलूस निकाल सकती हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके जुलूस की इजाज़त दे दी है। हालांकि, कई शर्तें भी लगाई हैं। मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि जुलूस बुधवार, 8 जुलाई को बालीगंज चौराहे से शुरू होकर हाजरा मोड़ पर खत्म होगा। जिस सड़क से जुलूस निकलेगा, उसकी एक लेन खुली रखनी होगी। हाई कोर्ट ने जुलूस का समय भी तय कर दिया है। जुलूस दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निकाला जा सकता है। जुलूस में 1,000 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पुलिस बुधवार को उनके जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दे रही है। इसके बाद तृणमूल ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच का ध्यान कालीघाट तृणमूल के समर्थक वकील कल्याण बनर्जी की ओर गया। हाई कोर्ट ने केस फाइल करने की इजाज़त दे दी। जज ने शर्तों के साथ जुलूस की इजाज़त दी।
बरुईपुर की घटना के विरोध में ममता सोमवार को सड़कों पर उतरीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कालीघाट में अपने घर के सामने मोमबत्तियां लेकर विरोध जुलूस शुरू किया। जैसे ही वह अपने घर से निकलीं, सेंट्रल फोर्स ने तृणमूल नेता के जुलूस को गली के एंट्री गेट पर ही रोक दिया। हालांकि, ममता और उनके साथी और समर्थक उस रुकावट और बैरिकेड को पार कर हरीश चटर्जी स्ट्रीट की मेन सड़क पर जुलूस लेकर पहुंच गए। सोमवार दोपहर को ममता की तरफ से राज्यसभा सांसद  डोला सेन, प्रतिमा मंडल और पूर्व विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी बरुईपुर गए।

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