अमित शाह के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' व मानहानि मामले में अदालत ने राहुल को बरी किया

अमित शाह के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' व मानहानि मामले में अदालत ने राहुल को बरी किया


 निज संवाददाता : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमित शाह के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2018 के इस मामले में राहुल को बड़ी राहत मिली है।  सोमवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए जज शुभम वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां किसी भी तरह से मानहानिपूर्ण नहीं थीं। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे।

2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान,  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था-लोग भूल जाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो हत्या के मामले में आरोपी हैं। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रैली के दौरान, राहुल ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले का जिक्र किया था—एक ऐसा मामला जिसमें 2014 में एक विशेष सीबीआई  कोर्ट ने अमित शाह को बरी कर दिया था। इन टिप्पणियों के बाद, राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।
बीजेपी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)  की धारा 499 और 500 के तहत राहुल के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। साल 2023 में, राहुल गांधी इस मामले में खुद अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। फैसले की तारीख पहले इस साल 13 अक्टूबर तय की गई थी,  जिसे बाद में बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान,  वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने राहुल गांधी की ओर से दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जज ने राहुल गांधी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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