सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानेश कुमार को राहत 

राहुल की याचिका समेत कई मामलों की सुनवाई फिलहाल स्थगित

सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानेश कुमार को राहत 

निज संवाददाता : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में 'फॉर्म 16' से जुड़े मुद्दों से लेकर एकतरफा फैसले लेने तक के कई आरोप लगाए गए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक साथ मिलाकर सुनवाई शुरू की, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ तत्काल राहत मिली। चुनाव आयोग ने एकतरफा फैसले लेने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। कोर्ट ने अन्य आरोपों पर भी आयोग का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के काम करने के तरीकों और फॉर्म (जैसे 'फॉर्म 16') में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई थी। इसके जवाब में, आयोग ने मंगलवार को अपना हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से केवल एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी फैसला लेने से पहले, निर्णय प्रक्रिया के हर चरण में संबंधित अधिकारियों की राय, सुझाव, टिप्पणियां, अलग-अलग दृष्टिकोण और सवाल शामिल किए जाते हैं। इस तरह, निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्तों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाता है।
इस हलफनामे के दाखिल होने के बाद, मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई। राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी ने 'फॉर्म 6' के मुद्दे पर अपनी दलीलें पेश कीं। इसके जवाब में, आयोग के वकील ने तर्क दिया कि इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुख्य मामले से पूरी तरह से अलग हैं। इसके अलावा, आयोग के वकील ने औपचारिक हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है, और इस दौरान सुनवाई स्थगित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है।
गौरतलब है कि आयोग ने 'फॉर्म 6-ए' (जिसका इस्तेमाल मतदाता पंजीकरण के लिए किया जाता है) में बदलाव किए जाने के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 'एसआईआर'  (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया से जुड़े तीनों निर्देशों में से किसी के भी कारण 'फॉर्म 6-ए'  में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एसआईआर  प्रक्रिया के दौरान 'फॉर्म 6-ए' के साथ शामिल किया गया अतिरिक्त घोषणा-पत्र, वास्तव में एक अलग चीज़ थी। हालाँकि, आयोग ने एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार की: जिस तरह से यह घोषणा-पत्र ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया था, उससे ऐसा लग सकता था कि फॉर्म में ही कोई बदलाव किया गया है।

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