बलात्कार के प्रयास से रोकने पर युवती की हत्या

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बलात्कार के प्रयास से रोकने पर युवती की हत्या

अलीपुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजन कुमार सेनगुप्ता ने एक गृहिणी की बलात्कार के प्रयास से रोकने पर गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

निज संवाददाता : अलीपुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजन कुमार सेनगुप्ता ने एक गृहिणी की बलात्कार के प्रयास से रोकने पर गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने सोमवार को यह सजा सुनाई। दोषी का नाम शेख मुन्ना है। सरकारी वकील सफीना अहमद ने बताया कि घटना 2015 की है। कोलकाता निवासी 22 वर्षीय दुल्हन अपने पांच साल के भतीजे के साथ सो रही थी। उसका पति घर पर नहीं था। मुन्ना उनके घर के बगल वाली एक फैक्ट्री में काम करता था। रात में जब युवती शौच के लिए बाहर गई तो आरोपी घर में घुस आया। पहले उसने युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब उसने उसे रोका तो उसने उसके घूंघट से उसका गला घोंट दिया। सरकारी वकील ने कहा-"पीड़िता और आरोपी के शरीर पर कई खरोंच के निशान पाए गए। बलात्कार के प्रयास का आरोप साबित हो गया है।"
 अदालत के सूत्रों के अनुसार, मृतका के भतीजे ने चश्मदीद गवाह के तौर पर गुप्त बयान दिया। उसने आरोपी की पहचान भी की। सरकारी वकील ने कहा-"आरोपी ने हवस के लिए एक असहाय गृहिणी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब उसे रोका गया, तो उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी के लिए अधिकतम सज़ा की मांग की जा रही है।" आज सज़ा सुनाए जाने से पहले, मुन्ना ने खुद को निर्दोष बताया।

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