भर्ती भ्रष्टाचार में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश

राज्यपाल ने दी मंजूरी

भर्ती भ्रष्टाचार में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश

निज संवाददाता : बंगाल के  राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिंह के खिलाफ दायर आरोपपत्र को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को अदालत को बताया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ईडी ने तुरंत कार्रवाई की। मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को 12 सितंबर को ईडी अदालत में व्यक्तिगत रूप से आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। ईडी सूत्रों के अनुसार, बालागढ़ से निष्कासित तृणमूल युवा नेता कुंतल घोष के सूत्रों के माध्यम से राज्य के प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच में चंद्रनाथ का नाम सामने आया था। उनके खाते में भारी मात्रा में धन मिला था। जांचकर्ता इस धन के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय जांचकर्ताओं ने कोलकाता की विशेष सीबीआई अदालत में चंद्रनाथ के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। लेकिन मामला अब तक अटका हुआ था, क्योंकि ईडी को राजभवन से आरोपपत्र अनुमोदन दस्तावेज नहीं मिल रहा था। और यही कारण था कि मुकदमे की प्रक्रिया में देरी हो रही थी। ईडी ने अदालत में दावा किया कि राज्यपाल की अनुमति न मिलने के कारण गवाहों की गवाही दर्ज करना संभव नहीं था। काफी देर बाद यह पेचीदगी सुलझी और फिर ईडी ने कार्रवाई की। राजभवन की मंजूरी मिल गई। इसके बाद, मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने में ईडी के लिए कोई बाधा नहीं रही। चंद्रनाथ सिन्हा इससे पहले दो बार ईडी के समन से बच चुके थे। कुछ दिन पहले चंद्रनाथ का जांच अधिकारियों के सामने सामना हुआ था। इस बार उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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