बाइक पर रोक के खिलाफ याचिका
चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई
निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यान चुनाव आयोग के बाइक बैन की ओर गया है। जस्टिस कृष्ण राव ने केस फाइल करने की इजाज़त दे दी है। केस की सुनवाई गुरुवार, 23 अप्रैल को होने की संभावना है। केस करने वाले के वकील ने कहा कि बाइक के इस्तेमाल पर बैन से आम लोगों को दिक्कत होगी।
मंगलवार को टुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि चुनाव से दो दिन पहले बाइक जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी। आयोग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चुनाव से दो दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाई जा सकेगी। हालांकि, इस दौरान बाइक के पीछे किसी पैसेंजर को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। चुनाव वाले दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाई जा सकेगी। हालांकि, यह छूट तभी मिलेगी जब बाइक का इस्तेमाल वोटिंग या किसी ज़रूरी काम के लिए किया जाएगा।
हालांकि, आयोग ने कहा कि यह बैन ज़रूरी ज़रूरतों (जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, परिवार के काम या बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने) के लिए लागू नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि जो लोग सोशल इवेंट्स में जाने के लिए बाइक चलाते हैं, उन्हें छूट दी जाएगी। आयोग के मुताबिक, यह नियम रैपिडो या दूसरी ऐप-बेस्ड सर्विस पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, अगर कोई पाबंदियों से छूट चाहता है, तो उसे लोकल पुलिस स्टेशन से लिखित परमिशन लेनी होगी, आयोग ने कहा। इस बार इसे चैलेंज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है।
