बंगाल में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला की बिक्री पर और एक साल के लिए प्रतिबंध

जारी की गई अधिसूचना

बंगाल में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला की बिक्री पर और एक साल के लिए प्रतिबंध

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध एक और साल के लिए लागू रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी की है। 7 नवंबर को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, अगले एक साल तक पूरे राज्य में तंबाकू-निकोटीन गुटखा या पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत उठाया गया है। अधिनियम की धारा 30 में कहा गया है कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर साल यह अधिसूचना जारी करेंगे। इसी नियम के तहत, इस प्रतिबंध का हर साल नवंबर में नवीनीकरण किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ये मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के मुख्य कारणों में से एक हैं। इसलिए, राज्य में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार ने चेतावनी दी है।

राज्य भर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निगरानी शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उन्हें बाजार में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री या भंडारण की सूचना मिलती है, तो वे तुरंत कार्रवाई करें। सरकार ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में यह कार्रवाई जारी रहेगी और इसका मुख्य लक्ष्य जागरूकता के माध्यम से तंबाकू उत्पादों के उपयोग को और कम करना है।

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