एसआईआर में स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार किया जाए

ममता सरकार ने की चुनाव आयोग से मांग

एसआईआर में स्वास्थ्य साथी कार्ड स्वीकार किया जाए

निज संवाददाता : राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस पहले से ही मांग कर रही थी कि इस राज्य में एसआईआर की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार ने अपना 'सुर बदल' लिया है। इस माहौल में, मुख्य सचिव मनोज पंत ने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि एसआईआर को पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार किया जाए। (ध्यान दें कि चुनाव आयोग (ईसी) देश भर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने के लिए 'बिहार मॉडल' को अपनाने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक की। प्रत्येक राज्य को वर्तमान मतदाता सूची की तुलना अपने पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से करने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में, एसआईआर न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इस बीच, रिपोर्ट का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरे देश में अक्टूबर से शुरू हो सकती है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी राज्यों को 30 सितंबर तक तैयारी पूरी करनी होगी। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, यह पाया गया कि 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से तीन-चौथाई से अधिक मतदाताओं के नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2003 की मतदाता सूची से जुड़े हैं ये आंकड़े बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में पारिवारिक सूचियों की मदद से 2003 की सूची में बड़ी संख्या में मतदाता जोड़े गए हैं। अब बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, लेकिन आयोग को अभी यह तय करना है कि एसआईआर को पूरे देश में कब लागू किया जाएगा। 

गौरतलब है कि आयोग ने 24 जून को आदेश दिया था कि 2003 के बाद बिहार की मतदाता सूची में शामिल सभी लोगों को अपनी जन्मतिथि/स्थान साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए मतदाताओं को अपने माता-पिता के दस्तावेज भी देने को कहा गया था। यह नागरिकता अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुरूप है।

इस बीच, बुधवार को हुई बैठक में आयोग ने राज्यों से पूछा कि बिहार के आदेश में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों के अलावा मतदाता और कौन से दस्तावेज दिखा सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर राज्यों के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं था। कुछ ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र) का सुझाव दिया। असम जैसे राज्यों ने विशिष्ट पहचान पत्रों का सुझाव दिया। हालांकि, चुनाव आयोग ने आधार, ईपीआईसी को शामिल नहीं किया। 24 जून के आदेश में आधार और राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आयोग ने अपनी पिछली स्थिति नहीं बदली। लेकिन इस हफ़्ते, कोर्ट ने आदेश दिया कि बिहार एसआईआर के लिए आधार स्वीकार किया जाए।

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