हाई कोर्ट ने कुणाल घोष को विदेश यात्रा की दी अनुमति
निज संवाददाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष को लंदन और आयरलैंड जाने की अनुमति दे दी है। सोमवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।
कुणाल घोष अगले अक्टूबर में सांस्कृतिक और संबंधित कार्यक्रमों के लिए लंदन और आयरलैंड जाने वाले हैं। वकील अयान चक्रवर्ती ने इस संबंध में अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें उल्लेख किया गया है कि कुणाल घोष ने हमेशा नियमों का पालन किया। सभी पहलुओं की जांच के बाद, हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने कुणाल घोष को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। पिछली बार की तरह इस बार भी कई शर्तें लगाई गई हैं। कुणाल घोष को अदालत में 5 लाख रुपये जमा करने को कहा गया था। तदनुसार, उन्होंने अदालत में पैसे जमा कर दिए। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे।
मालूम हो कि कुणाल घोष को 2017 में शारदा मामले में ज़मानत मिल गई थी। हालांकि, ज़मानत की शर्तों के अनुसार, उनका पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा कर दिया गया था। छह साल बाद, 2023 में, कुणाल ने पहली बार विदेश यात्रा की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी। उसके बाद, उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी साल मार्च में, उन्होंने लंदन जाने की भी अनुमति मांगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें इसकी भी अनुमति दे दी।
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