शमशेरगंज अशांति को लेकर हाईकोर्ट ने एसआईटी को जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया

शमशेरगंज अशांति को लेकर हाईकोर्ट ने एसआईटी को जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमशेरगंज में हाल ही में हुई अशांति की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

निज संवाददाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमशेरगंज में हाल ही में हुई अशांति की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है। बीते गुरुवार को न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि चार महीने बाद भी जांच का काम अधूरा है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। ऐसे में अदालत ने एसआईटी को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई से पहले जांच पूरी हो जानी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्य के डीजी को पूरे घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। 
इस दिन राज्य ने अदालत को बताया कि घटना में अब तक 583 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, कई आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। हालांकि, कई आरोपी अभी भी फरार हैं। यह भी बताया गया कि जांच जारी है। अदालत की टिप्पणी के अनुसार, चूंकि स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है, इसलिए अगले आदेश तक शमशेरगंज में बीएसएफ बलों की 10 कंपनियां तैनात रहेंगी। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों की सही पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए उचित उपाय किए जाएं। 
गौरतलब है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के विरोध में शमशेरगंज के धुलियान और आस-पास के इलाकों में व्यापक तनाव था। उस समय हरगोबिंद दास और चंदन दास नामक दो लोगों की मौत से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण प्रशासन को केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और मुआवजे की घोषणा की। मामले की अगली सुनवाई सात हफ्ते बाद होगी। हालांकि, उससे पहले, राज्य प्रशासन को अदालत के निर्देश जांच की गति और प्रभावशीलता के बारे में स्पष्ट हैं।

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