शोभन को नहीं मिला रत्ना से तलाक
अदालत ने डाइवोर्स का मामला किया खारिज
अलीपुर कोर्ट में शोभन चटर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने करीब 8 साल से चल रहे तलाक के मामले को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
निज संवाददाता : अलीपुर कोर्ट में शोभन चटर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने करीब 8 साल से चल रहे तलाक के मामले को शुक्रवार को खारिज कर दिया। राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्व मेयर को अपनी पत्नी रत्ना चटर्जी से तलाक नहीं मिला। नतीजतन, शोभन-बैसाखी के कानूनी रूप से एक होने का रास्ता फिर से बंद हो गया।
मालूम हो कि पूर्व मेयर ने क्रूरता के आधार पर तलाक का मामला दायर किया था। शोभन ने अपनी पत्नी रत्ना चटर्जी पर मारपीट, अपमान और मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रत्ना उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखतीं और पैसे फिजूलखर्ची करती हैं। लेकिन शोभन चटर्जी कोर्ट में ऐसे किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाए। नतीजतन, अलीपुर सिटी और सेशंस कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने मामले को खारिज कर दिया।
इस बीच, रत्ना ने शोभन के साथ घर बसाने के लिए एक जवाबी मामला दायर किया। न्यायाधीश ने उस मामले को भी खारिज कर दिया। तर्क के तौर पर उन्होंने कहा कि दोनों पिछले 8 सालों से एक ही छत के नीचे नहीं रहे हैं, अब नई शादी शुरू करना संभव नहीं है। इसलिए, अगर शादी भी हो जाती है, तो दोनों अलग रहेंगे।
गौरतलब है कि शोभन लंबे समय से अपनी प्रेमिका बैशाखी बनर्जी और उनकी बेटी माहुल के साथ रह रहे हैं। उनके साथ रहने को लेकर व्यंग्य करने में कोई कमी नहीं आई, लेकिन बैशाखी और शोभन को किसी बात की परवाह नहीं थी। कुछ साल पहले, शोभन चटर्जी ने मां दुर्गा के सामने बैशाखी की मांग सिंदूर से रंग दी थी। तब भी आलोचनाओं का तूफान उठा था। लंबे समय से अपने दोनों बच्चों के संपर्क में नहीं रहने वाले शोभन चटर्जी ने अदालत द्वारा रत्ना के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद राहत जताई है। साथ ही बेटे ने भी अपने पिता को सारे विवाद भुलाकर साथ रहने का न्योता दिया है।