कुणाल ने अभया के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया
11 सितंबर को पेश होने का आदेश
तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने पहले ही अभया (आरजी कर कांड की मृतक पीड़िता) के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी थी।
निज संवाददाता : तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने पहले ही अभया (आरजी कर कांड की मृतक पीड़िता) के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने एक वकील के माध्यम से एक पत्र भी भेजा है। अब कुणाल घोष ने सीधा कानूनी रास्ता अपनाया है। उन्होंने अभया के पिता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट की 15वीं न्यायिक मजिस्ट्रेट की बेंच द्वारा पहले ही एक नोटिस जारी किया जा चुका है। आदेश के अनुसार, आरोपी या उसके वकील को 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अदालत में उपस्थित होना होगा। कुणाल घोष ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में यह बात कही।
कुछ दिन पहले, 9 अगस्त को भाजपा के नेतृत्व वाले नवान्न अभियान की विफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए अभया के पिता ने मीडिया के सामने विस्फोटक टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने पैसे लेकर जांच को बर्बाद कर दिया। कुणाल घोष ने दावा किया कि यह बयान मानहानिकारक है। इसके बाद कुणाल घोष के वकील अयान चक्रवर्ती ने कुणाल घोष की ओर से अभया के पिता को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में साफ कहा गया था कि उन्हें चार दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि कुणाल ने निर्धारित समय सीमा के भीतर माफी नहीं मांगी, इसलिए इस बार कुणाल सीधे अदालत चले गए। शुक्रवार सुबह कुणाल घोष ने खुद अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उन्होंने अभया के पिता के खिलाफ उनकी झूठी और मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज कराया है। अदालत पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। क्योंकि, जिस तरह से अभया के पिता ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी के एक महत्वपूर्ण चेहरे कुणाल घोष पर सीधे आरोप लगाते हुए विस्फोटक टिप्पणियां कीं, उसने राजनीतिक क्षेत्र में सनसनी मचा दी। इस बार, अदालती लड़ाई के माध्यम से बहस को एक नया आयाम मिला है।