अपनी किशोर बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी गला घोंटकर की हत्या
आसनसोल की अदालत ने 15 महीने के अंदर पिता को सुनाई मौत की सजा
एक पिता ने रात में अपनी किशोर बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।
निज संवाददाता : एक पिता ने रात में अपनी किशोर बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र में मई 2024 में हुई इस घटना में आसनसोल पॉक्सो अदालत ने बीते सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायाधीश सुपर्णा बनर्जी ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। अदालत ने दोषी पिता को मौत की सजा सुनाई है।
14 साल की बच्ची का शव पिछले साल 13 मई की सुबह बिस्तर से बरामद हुआ था। बच्ची के नाक और कान से खून निकलता देख मां चीख पड़ी। चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। बच्ची की गर्दन पर चोट के निशान भी थे। यह देखकर पड़ोसियों को शक हुआ। सभी ने बच्ची को अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। हालांकि, उसकी बात नहीं सुनी गई। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में, जब बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।
सरकारी वकील सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। सोमनाथ ने बताया-"लड़की की गर्दन में रस्सी डालकर गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने रस्सी कूड़ेदान से बरामद की। 16 लोगों की गवाही हो चुकी है। पुलिस को जांच के दौरान कई अन्य सबूत मिले हैं। उनमें से एक यह है कि लड़की के गुप्तांग से लिए गए नमूने में आरोपी का डीएनए मिला था। अदालत ने सभी सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।" निचली अदालत में घटना के 15 महीने के भीतर मुकदमा पूरा हो गया था। सोमनाथ ने बताया कि न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।